हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के लोगों को एक बड़ा झटका दे दिया है। अब प्रदेश की जनता को सस्ती दर पर बिजली नहीं मिलेगी। राज्य विद्युत् नियामक आयोग के आदेश के बाद प्रदेश के घरेलु उपभोगताओं को दो वर्गों में बाँट दिया गया है।
विद्युत् नियामक आयोग के आदेशों के बाद अब दो तरह के घरेलू उपभोगता वर्ग होंगे। एक वर्ग में वो उपभोक्ता होंगे जिनके पास स्थानीय निकायों, नगर परिषदों व नगर निगम से जारी की गई एनओसी होगी। इस वर्ग के उपभोक्ताओं को बिजली के मीटरों पर सस्ती दरों पर बिजली मिलती रहेगी और साथ में सरकारी सब्सिडी भी मिलती रहेगी। दूसरे वर्ग में वे उपभोक्ता आएंगे जिनके पास स्थानीय निकायों की एनओसी नहीं होगी। जिन उपभोक्ताओं ने एनओसी के बिना बिजली मीटर लगवाए हैं उन्हें सस्ती दरों पर बिजली नहीं मिलेगी और न ही सरकारी सब्सिडी मिलेगी। ऐसे में सरकार ने मुफ्त में मिलने वाली बिजली की सुविधा को बंद कर दिया है।
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125 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा
आयोग के इन आदेशों के बाद राज्य विद्युत् बोर्ड ने उपभोक्ताओं को अलग से बिल जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। इन निर्देशों को देखते हुए विभाग ने भी तैयारी कर ली है। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने इसके लिए एक और याचिका नियामक आयोग में दाखिल की है। आने वाले समय में ही पूर्ण रूप से स्पष्ट हो पाएगा कि कब से लगे हुए बिजली मीटरों पर यह आदेश और नई दरें लागू होंगी। फिलहाल सभी पर ये नई दरें लागू करने की तैयारियां पूरी की जा चुकीं हैं। नए आदेशों के बाद ऐसे उपभोक्ताओं को अब 6. 25 रूपए प्रति यूनिट दर से बिजली की आपूर्ति की जाएगी, साथ ही 125 यूनिट फ्री योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा।
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